बीरभूम हिंसा: TMC नेता भादू शेख की हत्या की जांच करेगी CBI, कलकत्ता HC का आदेश

Last Updated 08 Apr 2022 11:45:04 AM IST

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या की सीबीआई जांच के शुक्रवार को आदेश दिए। ऐसा आरोप है कि इस हत्या के प्रतिशोध में बीरभूम जिले में नौ लोगों को जिंदा जला कर मार डाला गया था।


TMC नेता की हत्या की जांच करेगी CBI, HC का आदेश (फाइल फोटो)

उच्च न्यायालय ने इससे पहले बोगतुई गांव में आग लगने से नौ लोगों की मौत की घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष भादू शेख की हत्या की भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पीठ में न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज भी शामिल हैं।

पीठ ने शेख की हत्या के मामले की जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है ताकि मामले की पूरी जांच की जा सके।

उच्च न्यायालय ने बोगतुई गांव में 21 मार्च को हुई हिंसा की जांच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल से सीबीआई को सौंपने का 25 मार्च को आदेश दिया था।

राज्य के डीजीपी ने 22 मार्च को कहा था कि बोगतुई में हुई हिंसा स्थानीय पंचायत के उप प्रमुख शेख की हत्या के एक घंटे के भीतर हुई थी। जिस स्थान पर शेख की हत्या हुई थी, वह बोगतुई से एक किलोमीटर दूर था।

भाषा
कोलकाता


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