दिल्ली : पूर्व विधायक शौकीन को चार माह की जेल

Last Updated 29 Aug 2023 11:55:39 AM IST

दिल्ली की एक अदालत ने बार-बार ‘समन’ जारी किये जाने के बावजूद उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर पूर्व विधायक रामबीर शौकीन (Rambir Shokeen) को चार माह जेल की सजा सुनाई है।


रामबीर शौकीन

शौकीन, दिल्ली-एनसीआर में एक संगठित अपराध गिरोह चलाने से जुड़े एक मामले में आरोपी है और उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें 23 अगस्त को मकोका के आरोपों से बरी कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को लेकर शौकीन को रिहा कर दिया।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 26 अगस्त को शौकीन को जेल की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि यह ‘प्राबेशन’ पर रिहाई के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है।  न्यायाधीश ने कहा कि दोषी को पूर्व में घोषित अपराधी करार दिया गया था और फिर उसे गिरफ्तार किया गया, इसके बाद वह हिरासत से भाग गया तथा उसे भगोड़ा घोषित किया गया।

बाद में उसने आत्मसमर्पण किया..इन तथ्यों पर विचार करते हुए मौजूदा मामला प्रोबेशन पर दोषी की रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और न्याय प्रदान करने के लिए दोषी रामबीर शौकीन को चार माह की साधारण कारावास की सजा सुनाना तर्कसंगत होगा।

अभियोजन ने मामले में शौकीन के लिए तीन साल कैद की अधिकतम सजा की मांग करते हुए दावा किया था कि वह विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं तथा उन्हें कहीं अधिक जिम्मेदाराना व्यवहार करना था।  वहीं शौकीन की ओर से पेश हुए वकीलों ने न्यूनतम सजा का अनुरोध करते हुए दावा किया कि मौजूदा मामले में उनके मुवक्किल को फंसाया गया है।

उन्होंने कहा कि वह समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था तथा उनकी पत्नी भी नगर निगम का चुनाव जीती थीं।

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment