Tis Hazari firing: दिल्ली कोर्ट ने 7 वकीलों को न्यायिक हिरासत में भेजा, वकील संदीप शर्मा 2 दिन की पुलिस रिमांड पर

Last Updated 12 Jul 2023 08:45:07 AM IST

यहां की एक अदालत ने तीस हजारी जिला अदालत (Tis Hazari Court) परिसर में गोलीबारी की घटना (Firing Incident) के सिलसिले में मंगलवार को सात वकीलों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और एक वकील संदीप शर्मा (Adv Sandeep Sharma) को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।


तीस हजारी जिला अदालत परिसर में गोलीबारी की घटना

मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दो और अधिवक्ताओं - शिव राम पांडे और जितेश खारी को अदालत में पेश किया, उन्हें और पुलिस हिरासत में मौजूद पांच वकीलों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

7 जून को कोर्ट ने दोनों गुटों के नेताओं को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

दोनों - दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष मनीष शर्मा (Manish Sharma) और ललित शर्मा (Lalit Sharma) को पुलिस ने 7 जून की सुबह गिरफ्तार कर लिया।

एक दिन पहले, अदालत ने तीन आरोपियों अमन सिंह (Aman Singh) , रवि गुप्ता (Ravi Gupta) और सचिन सांगवान (Sachin Sangwan) को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जो तीस हजारी अदालत में गोलीबारी में शामिल वकीलों के समूह का हिस्सा थे। सोमवार को उनसे हिरासत में पूछताछ एक दिन के लिए बढ़ा दी गई।

मामला क्या था

5 जुलाई को तीस हजारी अदालत में वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए और गोलीबारी की।

घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक व्यक्ति हवा में फायरिंग कर रहा है, उसके साथ अन्य लोग पत्थर और लकड़ी के तख्ते फेंक रहे हैं।

मुख्य रूप से वकीलों की पोशाक में शामिल पक्षों को लाठियां लहराते और मौखिक टकराव में उलझते देखा जा सकता है।

मंगलवार को अदालत में सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने शर्मा की दो दिनों के लिए हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए कहा कि बंदूक के स्रोत का पता लगाने और मामले में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए यह जरूरी है।

वकील संदीप शर्मा 2 दिन की पुलिस रिमांड पर

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने कहा, “आरोपी संदीप शर्मा की दो दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की गई। शीर्ष अदालत के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और जांच एजेंसी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि आरोपी को पुलिस हिरासत के दौरान किसी भी तरह की यातना नहीं दी जानी चाहिए।“

मजिस्ट्रेट ने कहा, "बाकी आरोपियों मनीष शर्मा, ललित शर्मा, अमन सिंह, रवि गुप्ता, सचिन सांगवान, जितेश खारी और शिव राम पांडे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है।"

वकील संजय शर्मा और करण सचदेवा समेत अन्य वकीलों ने भी एक आवेदन दायर कर कहा कि चूंकि सातों आरोपी वकालत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अलग से न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है।

इस पर, अदालत ने कहा : "जेल अधीक्षक को आरोपी व्यक्तियों को जेल मैनुअल के अनुसार रखने का निर्देश दिया जाता है।"

पुलिस के अनुसार, ललित शर्मा और मनीष शर्मा के बीच आपसी दुश्मनी को लेकर झगड़ा हुआ। अदालत ने दोनों की निर्धारित दवाएं जारी रखने की अर्जी भी मंजूर कर ली।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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