केंद्र ने अध्यादेश जारी कर पलटा SC का फैसला, LG ही होंगे दिल्ली के बॉस
केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग (Transfer posting) का अधिकार देने का सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) का फैसला पलटने के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी (Ordinance issued) कर दिया है।
![]() दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (फाइल फोटो) |
अध्यादेश के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह सदस्य होंगे। यह सिफारिश करेंगे और उप राज्यपाल की मंजूरी के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी।
कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चुनी सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार हैं। दिल्ली सरकार के 8 साल पुरानी याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया था और संविधान की धारा 239 एए की व्याख्या की थी।
अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। फैसला बहुमत के आधार पर होगा और इस फैसले को उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
उपराज्यपाल अपनी मंजूरी देंगे तभी अधिकारी का ट्रांसफर होगा। केंद्र सरकार की इस अध्यादेश के बाद फिर से न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच में तनाव पैदा होने की आशंका है। क्योंकि दिल्ली सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को अध्यादेश की समीक्षा करने का अधिकार है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को निरस्त कर दे।
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