दिल्ली शराब घोटाला केस: 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया, अब तिहाड़ जेल में ही मनेगी होली
दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सीएम मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही मनेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
![]() 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सिसोदिया |
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से कहा कि उसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की हिरासत की अब जरूरत नहीं है।
CBI ने यह मान लिया है कि इनके(मनीष सिसोदिया) पास कुछ है नहीं। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक रखा जाएगा। मनीष जी ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है: सोमनाथ भारती, AAP पक्ष के वकील https://t.co/NKKtXkeS6U pic.twitter.com/CWQFyfyQok
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 6, 2023
सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया था। आप नेता को पूछताछ के लिए पहले पांच दिन और बाद में दो दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में सौंपा गया था। यह अवधि समाप्त होने के बाद सिसोदिया को अदालत में आज पेश किया गया था।
शुरुआत में, सीबीआई के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जांच एजेंसी अभी आप नेता की हिरासत की फिलहाल मांग नहीं कर रही है, लेकिन बाद में आवश्यकता होने पर वह हिरासत का अनुरोध कर सकती है।
सीबीआई ने आप समर्थकों पर मामले का 'राजनीतिकरण' करने का आरोप लगाया।
अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक अर्जी दायर की गयी है। यह दलील दी गयी है कि सीबीआई हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हुई तो बाद में इसका अनुरोध किया जा सकता है। इन दलीलों के मद्देनजर आरोपी को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेजा जाता है।’’
इसने सिसोदिया को जेल में भगवद गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की अनुमति दी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपश्यना (ध्यान) की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने 2021-22 की शराब नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले सप्ताह सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, हालांकि यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।
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