एमसीडी सदन में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग खत्म

Last Updated 22 Feb 2023 11:42:11 AM IST

दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा महापौर पद पर चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मतदान पूरा हो गया है। 241 पार्षदों ने वोटिंग की।


दिल्ली नगर निगम (एमसीडी)

पार्षद तलाशी कराने के बाद वोट करने बैलेट बॉक्स की ओर जाएंगे। सभी सांसद जिसमें सात लोकसभा और तीन राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम लेकर उपस्थिति दर्ज की गई।

सांसदों का मतदान शुरू होते ही सबसे पहले मीनाक्षी लेखी ने वोट दिया।

पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया। आप की शैली ओबरॉय और भाजपा की रेखा गुप्ता मेयर चुनाव की प्रत्याशी हैं। वोटिंग करने के दौरान किसी भी सदस्य के पास मोबाइल फोन नहीं होगा। साथ में पेन भी लेकर जाने की अनुमति नहीं है।

 दिल्ली मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव एमसीडी के सिविक सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। एमसीडी सदन की पिछली तीन बैठकों में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ था।

बुधवार की बैठक में किसी प्रकार का हंगामा ना हो, उसके मद्देनजर एमसीडी सदन के अंदर और सिविक सेंटर परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

पिछली तीन बैठकों में मनोनीत पार्षदों के वोटिंग राइट्स को लेकर आप और बीजेपी पार्षदों में जमकर हंगामा हो चुका है। सदन की तीन बैठकों में हुए हंगामे के मद्देनजर, इस बार भी मेयर चुनाव कड़ी सुरक्षा में हो रहा है।

आप की मेयर कैंडिडेट शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। उन्होंने एल्डरमैन के वोटिंग के अधिकार को भी चुनौती दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, इसलिए वो मेयर चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगे।

 

दिल्ली को आज नया महापौर मिल जाएगा।  दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा पिछले सप्ताह निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद महापौर, उप महापौर और स्थाई समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 22 फरवरी को होंगे।

शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। 

न्यायालय ने सत्तारूढ़ ‘आप’ की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा, उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते।  गौरतलब है कि अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान की वजह से तीन बार बुलाई गई एमसीडी सदन की बैठक स्थगित हो चुकी है। इसके बाद आप की मेयर कैंडिडेट शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की गुहार लगाई थी।

उन्होंने एल्डरमैन के वोटिंग के अधिकार को भी चुनौती दी थी।  इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, इसलिए वो मेयर चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगे। आज एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है। 

आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था और 7 दिसंबर को परिणाम आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 250 में से सबसे ज्यादा 134 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद भी तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मेयर नहीं चुना जा सका है।  एमसीडी सदन में तीन हुई बैठकों में आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामा हो जाने की वजह से अभी तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया है। आज दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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