दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की सीजेआई के रूप में नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

Last Updated 11 Nov 2022 09:21:23 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका का प्रचार उन्मुख है और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर इसे खारिज कर दिया।


दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, मौजूदा याचिका केवल बिना किसी सामग्री के प्रचार हासिल करने के लिए दायर की गई है।

नए सीजेआई की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियुक्ति संविधान के प्रावधानों के खिलाफ थी।

2 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली एक समान याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

11 अक्टूबर को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। जस्टिस ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे।

जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वाई.वी. चंद्रचूड़, जो 1978 से 1985 के बीच लगभग सात साल और चार महीने तक पद पर रहने के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई थे। अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने पिता के दो फैसलों को पलट दिया, जो व्यभिचार और निजता के अधिकार से संबंधित थे।

 

 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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