दिल्ली के एलजी ने गृह मंत्रालय को भेजा संशोधन प्रस्ताव, नाबालिग पत्नी से गैर-सहमति से यौन संबंध माना जाए बलात्कार
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें सिफारिश की गई है कि 15 से 18 वर्ष की आयु की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार और दंडनीय होगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
![]() दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना |
सूत्रों ने बताया, ‘सक्सेना ने गृह मंत्रालय को आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है।
2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की की शादी हो जाती है, तो उसका पति उसके साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बना सकता है और आईपीसी के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं है।’
उन्होंने कहा, ‘यदि सिफारिश को लागू किया जाता है और आईपीसी में संशोधन किया जाता है, तो 15 से 18 वर्ष के बीच की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आएगा और आईपीसी के तहत दंडनीय होगा।’
गृह मंत्रालय के एक पत्र के जवाब में दिल्ली पुलिस और कानून विभाग द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पेश किया गया था।
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उस रिट याचिका के मद्देनजर इस विषय पर शहर सरकार की राय मांगी थी।
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