कोरोना के घटते मामलों की समीक्षा कर सख्ती कम करें : केंद्र

Last Updated 16 Feb 2022 08:18:28 PM IST

केंद्र ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण में अचानक उछाल के बाद लगाए गए अतिरिक्त कोविड-19 प्रतिबंधों की समीक्षा करने और संशोधन करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है, "भारत में कोविड-19 महामारी में 21 जनवरी से निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति दिख रही है।


केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण

पिछले सप्ताह के दौरान कोरोनावायरस के औसत दैनिक मामले 50,476 थे और पिछले 24 घंटों में 27,409 नए मामले सामने आए हैं। 15 फरवरी, 2022 को दैनिक मामलों की पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.63 प्रतिशत रह गई है।"

उन्होंने पत्र में लिखा है कि दुनियाभर में कोरोनावायरस की बदली स्थिति के बीच कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए थे, उनकी समीक्षा हुई है।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, उन्होंने राज्यों से उन अतिरिक्त प्रतिबंधों में भी संशोधन करने को कहा, जो उन्होंने लगाए थे।

इसी हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी 2022 से नए नियम लागू कर दिए हैं। गौरतलब है कि सरकार की नई गाइडलाइंस में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन के नियम को भी खत्म कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि साल के शुरुआती महीनों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने एयरपोर्ट्स और राज्य की सीमाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, जहां कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य प्रबंध चुस्त रखना जरूरी है, वहीं राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में कोई रुकावट न आए ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "मौजूदा समय में भारत में कोरोना मामलों में कमी देखी जा रही है। इसलिए राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये बेहतर होगा कि वे अतिरिक्त प्रतिबंधों की समीक्षा करें और इनमें बदलाव करें या फिर इन्हें हटा दें।"

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, राज्यों को अपने यहां आने वाले मामलों की निगरानी भी जारी रखनी चाहिए। वे चाहें तो कोरोना को रोकने के लिए पांच चरण की नीति अपना सकते हैं। इसके तहत राज्य टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सीनेशन और कोरोना अनुरूप व्यवहार का नियम लागू कर सकते हैं।"

 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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