रेप मामले में दोषी प्रज्वल रेवन्ना को हुई उम्रक़ैद, 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा
जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में उम्रकैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।
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जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Karnataka | Expelled JDS Leader and former Lok Sabha MP Prajwal Revanna sentenced to life imprisonment by the Special Court for People's Representatives in connection with a rape case of a domestic worker at a farmhouse in Holenarasipura in Hassan district
— ANI (@ANI) August 2, 2025
(file pic) pic.twitter.com/YGEVpwzICR
प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।
रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली घरेलू सहायिका ने उन पर बार-बार बलात्कार और वीडियो रिकॉर्डिंग के आरोप लगाए थे।
सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय प्रज्वल को यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी करार दिया था।
अभियोजन पक्ष के वकीलों ने शनिवार को सजा सुनाए जाने से पहले सुनवाई के दौरान प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाने का अनुरोध किया।
मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है। साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया। आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था।
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