दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 2 मार्च से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई

Last Updated 11 Feb 2022 07:00:38 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट और राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में 2 मार्च से पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होगी।


शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। आदेश के अनुसार, हालांकि, मामला-दर-मामला (केस-टू-केस) आधार पर असाधारण परिस्थितियों में, अदालत एक हाइब्रिड वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की अनुमति दे सकती है।

मुख्य न्यायाधीश के निदेर्शानुसार, 14 फरवरी से फिजिकल सुनवाई के लिए अदालत की उचित संख्या में पीठों का गठन किया जाएगा।

शेष बेंच वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों पर सुनवाई जारी रखेंगी। हालांकि, सभी बेंच मामलों को सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रणाली के अनुसार मामलों की सुनवाई करेंगी।

इसमें कहा गया है कि उनमें से लगभग 50 प्रतिशत फिजिकल (शारीरिक रूप से) मामले अदालत में आते हैं जबकि अन्य मामलों को वर्चुअल यानी आभासी मोड के माध्यम से उठाते हैं।

अधिवक्ता, अन्य कर्मचारी और अधिकारियों, वादी और अदालतों में आने वाले अन्य आगंतुक केंद्र, दिल्ली सरकार और अदालत प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा दिशानिदेशरें आदि का पालन करेंगे। सभी हितधारकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द खुद को टीका लगवाएं।

महामारी की तीसरी लहर के बीच दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतें 3 जनवरी से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई कर रही हैं।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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