निर्माण स्थल पर नियमों के उल्लंघन पर 50 लाख का जुर्माना
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को एनसीआरटीसी निर्माण स्थल और जीपीआरए कॉलोनी, नौरोजी नगर निर्माण कार्य स्थल का औचक निरीक्षण किया।
![]() पर्यावरण मंत्री गोपाल राय |
एनसीआरटीसी (विकास सदन के नजदीक) के निर्माण स्थल पर दिशा निर्देशों का भारी उल्लंघन करने के कारण डीपीसीसी को 50 लाख जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण साइट से धूल को उड़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार के जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
पर्यावरण मंत्री ने निरीक्षण के दौरान जीपीआरए कॉलोनी नौरोजी नगर में चल रहे निर्माण कार्य पर नियमों का उल्लंघन नहीं पाया। उन्होंने कहा कि धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। इसके तहत दिल्ली के अंदर चल रहे सभी छोटे-बड़े निर्माण साइट्स के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गोपाल राय ने सबसे पहले जीपीआरए सेवा सदन, नेताजी नगर और आईटीडी सीईएम, कस्तूरबा नगर में चल रहे ध्वस्तीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। जीपीआरए सेवा सदन, नेताजी नगर साईट पर एक ही एंटी स्माग गन लगाई गई है। वहां एक और एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए। दूसरी एंटी स्मॉग गन को लगाए जाने तक और साथ ही पूर्व में लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माना को जमा किए बिना काम नहीं शुरू करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि जहां भी 20 हजार वर्ग मीटर से बड़ी साइटें हैं और वहां पर निर्माण का काम चल रहा है, दिल्ली सरकार ने ऐसी बड़ी साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइड लाइंस का निर्माण साइट्स पर पालन हो रहा है या नहीं, इसकी 14 टीमें निगरानी कर रही हैं।
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