रामलीला आयोजन व दुर्गापूजा को कड़ी शर्त के साथ दी अनुमति
राजधानी में रामलीला व दुर्गापूजा आयोजन को शर्त के साथ अनुमति मिल गई है, लेकिन मेला, फूड स्टाल व झूला लगाने पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष व दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने रविवार को आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि किसी भी दुर्गा पूजा पंडाल में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी या अधिकतम 200 लोगों को पंडाल के भीतर बैठने की अनुमति होगी। दुर्गापूजा स्थल या रामलीला स्थल पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा। आयोजन स्थल पर शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। आयोजकों को इन स्थल पर लोगों के प्रवेश के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक होगा। पेयजल की व्यवस्था करनी होगी।
डीडीएमए अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्थान पर दुर्गापूजा आयोजक को जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। दुर्गापूजा या रामलीला आयोजन स्थल के संबंध में तीन अधिकारियों -एसएचओ, मजिस्ट्रेट व निगम के लाइसेंसिंग अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी व डीसीपी रामलीला आयोजन या दुर्गापूजा पंडाल लगाने के लिए संयुक्त अनुमति प्रदान करेंगे। जहां भी दुर्गापूजा पंडाल बनाया जाएगा या रामलीला का आयोजन होगा वहां प्रवेश व निकास के लिए अलग रास्ते बनाने होंगे।
प्रत्येक दुर्गापूजा पंडाल व रामलीला स्थल पर एक जिलाधिकारी व डीसीपी नोडल अधिकारी तैनात करेंगे। नोडल अधिकारी डीडीएमए द्वारा जारी निर्देश का पालन कराएंगे। आदेश में कहा है कि प्रत्येक रामलीला स्थल या दुर्गापूजा पंडाल का आयोजक द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसपर नोडल अधिकारी नजर रखेंगे। कार्यक्रम के पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रतिदिन वीडियोग्राफी करानी होगी। इसके अलावा जिलाधिकारी भी वीडियोग्राफी कराएंगे। अपने क्षेत्र के रामलीला स्थलों के बारे में जिलाधिकारी व डीसीपी प्रतिदिन दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजेेंगे कि सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
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