दिल्ली सरकार ने दी बैटरी चालित वाहनों को रोड टैक्स से छूट
दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत बैटरी चालित वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है।
![]() दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (file photo) |
यह जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को दी। दिल्ली सरकार के बयान के मुताबिक, लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर छूट देने के बारे में सुझाव मांगा गया था। इसमें कहा गया कि तीन दिनों के अंदर शुल्क माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले कर में तत्काल प्रभाव से छूट दे दी है।
दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की तरफ से 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन उपभोक्ता को रोड टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली को बधाई। ऐतिहासिक ईवी नीति घोषित करते हुए मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने जो वादा किया था उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने बैटरी चालित वाहनों को पथ कर से छूट दे दी है।’ मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने निर्णय को ‘दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम बताया।’ उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘इस नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने का सपना पूरा होगा।’
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