दिल्ली अग्निकांड: हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका की खारिज

Last Updated 10 Dec 2019 03:20:19 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनाज मंडी अग्निकांड की न्यायिक जांच के साथ ही सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।


अदालत ने कहा कि यह एक प्रारंभिक चरण है और अधिकारियों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा, "यह घटना आठ दिसंबर को हुई थी। अधिकारी पहले ही आग बुझाने के लिए काम कर रहे हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। याचिकाकर्ता को इंतजार करना चाहिए।"

याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा, "किसी भी याचिका को सिर्फ अखबार पढ़कर घटना के एक-दो दिनों में ही नहीं लिया जा सकता है। अधिकारियों को समय दिया जाना चाहिए। सरकार में काम कैसे होता है, इसकी एक प्रक्रिया है। यह कोई एक आदमी का काम नहीं है।"

अवध कौशिक द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें सख्त तंत्र के साथ दिशानिर्देशों का पालन करने की मांग की गई थी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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