चुनाव में बाधा पहुंचाने के लिए आप विधायक मनोज कुमार को 3 महीने कैद की सजा

Last Updated 25 Jun 2019 03:19:43 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के एक अपराध में तीन महीने कैद की सजा सुनाई।




आप विधायक मनोज कुमार (फाइल फोटो)

विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित मतदान केन्द्र पर उनके खिलाफ यह शिकायत की गई थी।     

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने हालांकि कुमार को 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। इससे अब इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।     

अदालत ने 11 जून को कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे सरकारी सेवक के काम में बाधा पहुंचाने और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 131 के तहत मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी ठहराया था।    

कुमार पर आरोप है कि साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमसीडी स्कूल के मुख्य द्वार पर 50 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था।

भाषा
नयी दिल्ली


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