जेल में रहेंगे संजय चंद्रा और अजय चंद्रा
पिछले करीब डेढ. साल से जेल में बंद यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जेल में रहेंगे संजय चंद्रा और अजय चंद्रा |
जस्टिस धनन्जय चन्द्रचूड और हेमंत गुप्ता की बेंच ने दोनों को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपए जमा कराने के उसके 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया है।
संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने जमानत पर रिहाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया है और 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2017 को अपने आदेश में कहा था कि यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को अदालत की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद ही जमानत दी जाएगी।
अदालत ने जेल प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि चंद्रा को अपनी कंपनी के अधिकारियों और वकीलों से मुलाकात की सुविधा प्रदान की जाए ताकि वह मकान खरीदारों का धन लौटाने और निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन का बंदोबस्त कर सकें। अदालत ने यह भी कहा था कि जेल में मुलाकात नियमों के अनुसार सामान्य मुलाकाती घंटों के दौरान ही होनी चाहिए और चंद्रा के वकील भी उनसे मिलने के लिए वहां जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि मकान खरीदारों को लौटाई जाने वाली रकम दो हजार करोड़ रुपए तक हो सकती है जबकि कुछ खरीदार फ्लैट का कब्जा चाहते हैं।
इस मामले में न्याय मित्र ने अदालत को बताया था कि करीब 16 हजार मकान खरीदारों में से 9390 ने इस मसले पर उन्हें जवाब दिया कि वे बिल्डर से अपना पैसा वापस चाहते हैं या फिर फ्लैट पर कब्जा चाहते हैं। इन दोनों के खिलाफ यूनिटेक की गुरुग्राम में वाइल्ड फ्लावर कंट्री और एंथिया प्रोजेक्ट के 158 मकान खरीदारों ने 2015 में आपराधिक मामला दर्ज कराया था।
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