मप्र में आदिवासी की जमीन गैरआदिवासी नहीं खरीद सकते : कमलनाथ

Last Updated 29 Nov 2019 11:44:39 PM IST

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचना-खरीदना पूरी तरह प्रतिबंधित है।


मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ

पिछले दिनों सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी की जमीन खरीदने और बेचने पर डायवर्सन की समय-सीमा को खत्म करने का फैसला लिया था। इस फैसले को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट किया है कि राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन किसी गैरआदिवासी को बेचने की अनुमति नहीं है और न ही इस प्रावधान में कोई बदलाव किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में भू-राजस्व की संहिता की धारा 165 के अनुसार किसी आदिवासी की जमीन किसी गैरआदिवासी को बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है। जिले के कलेक्टर भी इसकी अनुमति नहीं दे सकते। मध्यप्रदेश सरकार आदिवासियों के समस्त हितों का संरक्षण करने के लिए कटिबद्ध है और ऐसा कोई कदम कभी नहीं उठाएगी जो प्रदेश के आदिवासियों के हित में न हो।



मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने जो सामान्य सा बदलाव किया है, जिसको लेकर भ्रम और अफवाह फैलाई जा रही है, वह सिर्फ यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी द्वारा गैरआदिवासी की जमीन खरीदने के बाद डायवर्सन के लिए जो समय-सीमा थी, उसे समाप्त किया गया है।

आईएएनएस
भोपाल


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