उपचुनाव मामला: अजीत जोगी और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Last Updated 17 Sep 2019 01:43:36 PM IST

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने 2014 के कथित अंतागढ़ उपचुनाव गड़बड़ी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी।


अजीत जोगी, अमित जोगी (फाइल फोटो)

दोनों आरोपियों ने राहत के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।     

उनके वकील एस के फरहान ने बताया कि चतुर्थ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अजीत जोगी और अमित को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया।    

इन दोनों ने मामले के अन्य तीन आरोपियों भाजपा नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक मंतूराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता की बराबरी के आधार पर राहत मांगी थी।      

फरहान ने अदालत के समक्ष दलील दी कि इन दोनों के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भाषा
रायपुर


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment