रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका, दो टावर गिराने के आदेश

Last Updated 11 Apr 2014 04:20:48 PM IST

रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को नोएडा में बड़ा झटका लगा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया है.


रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके नोएडा सेक्टर 93 ए में एमरल्ड कोर्ट के टावर नंबर 16, 17 को गिराने का आदेश दिया है.

ये दोनों टावर 40 मंजिला हैं. साथ ही अदालत ने नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर भी केस चलाने का आदेश दिया है. इसके साथ सुपरटेक पर भी मुकदमा किया जाएगा.

साथ ही अदालत ने अवैध निर्माण के दोषी अथॉरिटी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने निवेशकों का पैसा 14 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है.

सुपरटेक को 3 महीने में हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करना होगा.

 

 



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