डीएफएल इन्फ्रा पर कारोबार करने की रोक

Last Updated 19 Mar 2014 10:46:59 AM IST

डीएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री या स्थानांतरित नहीं कर सकेगी.


भारतीय रिजर्व बैंक

साथ ही कंपनी पर रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अन्य कारोबारी गतिविधियों की रोक भी लगाई गई है.

कंपनी के खातों की पिछले साल की गई जांच के बाद जो निष्कर्ष सामने आया है उसके मद्देनजर यह रोक लगाई गई है.

बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा है कि उसे रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना परिसंपत्तियों की बिक्री, स्थानांतरित करने, गिरवी रखने या किसी तरह का अन्य सौदा करने की अनुमति नहीं होगी.

डीएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ने कहा है कि 31 मार्च, 2013 तक के उसे बही खातों व अन्य रिकार्ड की जांच के आधार पर यह फैसला किया गया है. इसके अलावा कंपनी पर लाभांश के वितरण या घोषणा या किसी प्रकार की अन्य देनदारी बनाने पर भी रोक लगाई गई है. हालांकि, रिजर्व बैंक ने कंपनी की जांच का ब्योरा नहीं दिया है.




 



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