मतदान सुबह सात बजे से ही : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 14 May 2019 06:47:46 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का मतदान सवेरे साढ़े पांच शुरू करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिए दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी।


सुप्रीम कोर्ट

याचिका में मतदान का समय सवेरे सात बजे के बजाए साढ़े पांच बजे करने का कारण गर्मी और पवित्र रमजान का महीना बताया गया था। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सवेरे सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं। 

लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए 19 मई को मतदान होगा। पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से कहा, ‘समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक है। लोग वोट डालने के लिए सुबह आ सकते हैं।’

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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