पैदल यात्रियों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें बनाएं छह महीने में नियम : सुप्रीम कोर्ट
Last Updated 07 Oct 2025 01:34:52 PM IST
बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिये हैं।
![]() सुप्रीम कोर्ट |
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर गैर-मोटर चालित वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही को विनियमित करके छह महीने के भीतर सड़क सुरक्षा नियम बनाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 138 (1ए) और 210डी के तहत ऐसे नियम बनाने का निर्देश दिया।
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