ED ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में धनशोधन के 22 मामले किए दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर और बैंकों के बीच गठजोड़ की जांच के लिए धनशोधन कानून के तहत 22 मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के तहत 22 मामले दर्ज किए हैं, जो कि केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जुलाई के अंत में दर्ज की गई प्राथमिकियों से जुड़े हैं।
सूत्रों ने बताया कि ईडी बिल्डर, बैंकों और अन्य द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और धनशोधन की जांच करेगा तथा आरोपियों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को जब्त करेगा।
सीबीआई ने अलग-अलग प्राथमिकी में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स को नामजद किया था।
सीबीआई की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंक और वित्तीय संस्थानों के नाम भी शामिल हैं।
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