UP सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ बांके बिहारी मंदिर समिति पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 28 Jul 2025 09:03:42 AM IST

मथुरा स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें मंदिर के प्रशासन का नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की बात कही गई है।


मथुरा स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर

अधिवक्ता तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में मंदिर प्रबंधन समिति ने कहा कि सरकार का आचरण स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि पांच एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर, 2023 को पहले ही फैसला कर दिया था और उसने राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के 8 नवंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की और इसके बजाय शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिका में एक पक्षकार आवेदन दायर किया गया। 

याचिका में कहा गया है, यह एसएलपी गिरिराज सेवा समिति के चुनावों से संबंधित एक पूरी तरह से अलग मुद्दे से संबंधित थी, जो बांके बिहारी जी महाराज मंदिर से पूरी तरह से अलग मुद्दा है। 

भाषा
नई दिल्ली


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