Electoral Bond : SBI को आज ही देना होगा चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा
Electoral Bond : चुनावी बॉन्ड को सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक समय मांगने की स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई - SBI) की अर्जी सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने खारिज कर दी और कहा कि आज (मंगलवार, 12 मार्च, 2024) तक सारा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपे।
सुप्रीम कोर्ट |
संविधान पीठ ने एसबीआई को सिर्फ एक दिन का समय देते हुए आदेश दिया कि आज यानि कि 12 मार्च, 2024 की शाम पांच बजे तक वह सारा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंप दे।
निर्वाचन आयोग को आदेश दिया गया है कि वह चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़ी सभी जानकारियां 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे।
चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जमशेद पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने 15 फरवरी के निर्देशों के तहत चुनावी बॉण्ड Electoral Bond) का विवरण देने में टालमटोल करने पर एसबीआई को और अधिक समय देने से मना कर दिया।
पीठ ने एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से कहा कि वह संविधान पीठ के आदेशों का पालन करें। आदेश में कहा गया है कि अगर एसबीआई पीठ के आदेश का पालन करने में नाकाम रहती है तो अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
पीठ ने कहा कि वह फिलहाल अवमानना की प्रक्रिया शुरू करना नहीं चाहती, इसलिए एडीआर की अवमानना की अर्जी पर अभी सुनवाई स्थगित कर रही है।
पीठ ने एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से पूछा कि डिजिटल युग में 22 हजार 217 बॉन्ड का विवरण देने में इतना अधिक समय क्यों लगेगा। साल्वे ने कहा कि बॉन्ड की खरीद-फरोख्त के मिलान करने के लिए समय लगेगा।
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