Bilkis Bano Verdict: बिलकीस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष ने 'न्याय की बहाली' करार दिया

Last Updated 09 Jan 2024 10:18:48 AM IST

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिलकीस बानो मामले के दोषियों की सजा में छूट देने के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने का स्वागत किया है।


कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिलकीस बानो मामले के दोषियों की सजा में छूट देने के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि इस निर्णय ने भारतीय जनता पार्टी की ‘ महिला विरोधी नीतियों ’ को उजागर कर दिया है तथा एक बार फिर देश को बता दिया है कि ‘ अपराधियों का संरक्षक ’ कौन है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से न्याय की बहाली हुई है। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "बेटी बचाओ बना “दोषी बचाओ” ! बिलकिस बानो मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला न्याय की बहाली है। "

उन्होंने दावा किया कि यह मोदी सरकार के गृह मंत्रालय व गुजरात सरकार के कुकृत्यों का पर्दाफ़ाश करता है तथा ये दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए कैसे भाजपा, एक महिला को न्याय से कोसों दूर रख सकती है।

खरगे ने यह भी कहा, "देश की हर एक महिला को आज पता चल गया है कि भाजपा की महिला-विरोधी मानसिकता कितनी घृणित व दूषित है। बिलकिस बानो ने जो संघर्ष किया है, वो व्यर्थ नहीं हुआ।"

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है।

राहुल गांधी ने ‘ एक्स ’ पर एक पोस्ट में कहा , ‘‘ चुनावी फायदे के लिए ‘ न्याय की हत्या ’ की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज उच्चतम न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ‘ अपराधियों का संरक्षक ’ कौन है।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को सजा में दी गई छूट को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘‘मजबूत और साहसिक’’ करार दिया।

बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में कहा, ‘‘मैं इस मजबूत और साहसिक फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय की आभारी हूं। इससे साबित होता है कि बलात्कारी खुलेआम घूम रहे थे और सत्ता का आनंद ले रहे थे।’’

कांग्रेस महाचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने दावा किया कि शीर्ष अदालत के आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों से पर्दा हट गया है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि यह राज्य सरकार के ‘चेहरे पर तमाचा’ है।

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकीस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आदेश ‘‘ घिसा पिटा ’’ था और इसे बिना सोचे - समझे पारित किया गया था।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दोषियों को दो सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया।

भाषा
नई दिल्ली


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