मथुरा की नई बस्ती में JCB अभियान पर सुप्रीम रोक,दस दिन तक नहीं चलेगा अभियान

Last Updated 16 Aug 2023 12:53:03 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान के पास नई बस्‍ती में रहने वाले लोगों को एक आदेश के जरिए बड़ी राहत दी है।


Mathura JCB Par Rok

 यहां चल रहे जेसीबी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब एक हफ्ते बाद की जाएगी। 14 अगस्‍त को रेलवे लाइन पर अतिक्रमण करने वाले मकानों पर जेसीबी चली थी। 75 घर तोड़ दिए गए थे। इस विध्‍वंस अभियान को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

साथ ही यूपी सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल मथुरा वृंदावन रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए रेलवे की तरफ से उसकी जमीन पर मकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही रही है। श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान से लेकर अमरनाथ विद्या आश्रम तक करीब दो सौ मकान रेलवे लाइन के दोनों तरफ बने हैं। रेलवे का कहना है कि ये मकान उसकी जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए हैं।

उत्‍तर मध्‍य रेलवे के  अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण करने वालों को इस साल जून में नोटिस दिया गया था। मकान खाली करने के लिए एक महीने का समय देने के बावजूद ये लोग यहीं पर रह रहे थे। समय बीत जाने के बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले लोगों का कहना है कि वे 100 साल से भी ज्‍यादा समय से वहां रह रहे हैं। फिलहाल नई बस्ती के लोगों को फौरी राहत मिल गई है। अब देखना है कि रेलवे और उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देती है।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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