भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी बंगला छोड़ने का निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी बंगले का कब्जा संपदा अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया।
![]() भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी |
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि बंगले का आवंटन पांच साल के लिए किया गया था और वह अवधि समाप्त हो गई है।
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को ऐसी कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है जो जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए सरकारी आवास के आवंटन को अनिवार्य करती है।
उच्च न्यायालय ने उसी बंगले के दोबारा आवंटन के अनुरोध वाली स्वामी की याचिका का निपटारा किया, जो उन्हें 15 जनवरी 2016 को आवंटित किया गया था और खतरे के मद्देनजर स्वामी तब से वहां रह रहे हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उस आवासीय परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त व्यवस्था की जाए, जहां अब याचिकाकर्ता निवास करेंगे।
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