सुप्रीम कोर्ट का कोरोना के चलते नीट और जेईई की परीक्षा पर रोक से इनकार

Last Updated 18 Aug 2020 01:22:10 AM IST

सितम्बर में प्रस्तावित नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदगी रुकती नहीं है।


सुप्रीम कोर्ट का कोरोना के चलते नीट और जेईई की परीक्षा पर रोक से इनकार

कोरोना संक्रमण के साथ जीवन भी आगे बढ़ता रहेगा।

जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने से छात्रों का करियर संकट में पड़ जाएगा। बेंच ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। परीक्षाओं को रोका नहीं जा सकता। बेंच ने सवाल किया कि वकील भी अदालतों को खोलने की मांग कर रहे हैं। सभी सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षाओं का आयोजन क्यों नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से देश का ही नुकसान होगा। छात्रों का अकादमिक वर्ष बर्बाद हो जाएगा।

इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। छात्रों की ओर से वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 महामारी तेजी से पैर पसार रही है। सीए ,क्लैट सहित कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस पर अदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकार अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप यह कैसे मानकर बैठे हैं कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी स्थितियों से वाकिफ नहीं है।

वकील अलख श्रीवास्तव ने कहा कि परीक्षा खत्म करने का आग्रह नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे बाद में आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। कोविड-19 बीमारी की रोकथाम के लिए टीका जल्द ही आ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी इस बात का जिक्र किया है। कुछ समय के लिए परीक्षा स्थगित की जा सकती है। स्थिति सुधरने पर छात्रों को परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अदालत इन दलीलों से प्रभावित नहीं हुई। बेंच ने कहा कि एनटीए ने जो नीतिगत निर्णय ले लिया है, उसमें दखल देना उचित नहीं है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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