शिक्षक भर्ती परीक्षा मामला : उप्र सरकार को सुप्रीम राहत
उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
![]() सुप्रीम कोर्ट |
शिक्षक भर्ती मामले में सवालों की उत्तर कुंजी पर उम्मीदवारों ने सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों के उत्तर कुंजी पर उम्मीदवारों ने सवाल उठाया था और कहा था कि कुछ के उत्तर गलत हैं या एक से ज्यादा हैं। तब हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले की विशेषज्ञ समिति के पास भेजते हुए रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन यूपी सरकार ने एकल पीठ के फैसले की खंडपीठ में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खंडपीठ के फैसले में दखल की कोई वजह नहीं दिखती।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार पेश हुए। मामले में एकल पीठ के फैसले को पलटना ठीक नहीं था। अध्यापक भर्ती मामले में कुछ सवालों पर विवाद था। सवालों के उत्तर ठीक नहीं थे या फिर एक से ज्यादा थे।
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