आठ जून से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद, होटल, मॉल, मंदिर में संगीत की अनुमति पर कीर्तन मंडली से परहेज

Last Updated 05 Jun 2020 03:20:47 AM IST

स्वास्थ्य मंत्रालय ने धर्मस्थलों, मॉलों, होटलों, रेस्त्राओं को खोलने के दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये स्थल आठ जून से खोले जाएंगे।


दिल्ली : मंदिर में संगीत की अनुमति पर कीर्तन मंडली से परहेज

गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते 30 मई को जारी दिशानिर्देशों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉलों, रेस्त्रां और होटल खोलने की अनुमति दी थी। आज देर रात स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन्स जारी कर दी।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि मॉल, होटल और धार्मिंक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना होगा, फेस मास्क लगाना होगा और दूसरे लोगों से कम से कम 6 फीट की दूरी बरतनी होगी।

शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा है कि एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी।

मॉलों के अंदर दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। होटलों में उन्हीं स्टाफ और मेहमानों की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं हो।

होटलों में पेमेंट का ऑनलाइन या इलेक्ट्रिक फॉर्म चुना जाए और कैश लेनदेन से बचा जाए।

धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करने और श्रद्धालुओं को घर से चटाई या कपड़ा लाने का सुझाव दिया गया है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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