निर्भया केस: बेहोश हुईं जस्टिस भानुमति, केंद्र की अपील पर सुनवाई टली

Last Updated 14 Feb 2020 04:28:51 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की केंद्र और दिल्ली सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर शुक्रवार को फैसला नहीं लिखवाया जा सका, क्योंकि फैसला लिखाते वक्त न्यायमूर्ति आर भानुमति की तबीयत अचानक बिगड़ गई।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति भानुमति ने केंद्र की अपील पर सुनवाई 20 मार्च तक टालने संबंधी आदेश लिखवाना शुरू ही किया था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गईं।

खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ने कहा कि इस मामले में बाद में आदेश जारी किया जाएगा।

बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मीडिया कर्मियों को बताया कि न्यायमूर्ति भानुमति तेज ज्वर से पीड़ित थीं और इस मामले की गंभीरता के मद्देनजर वह सुनवाई के लिए आईं थीं।

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा है कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग समय पर फांसी नहीं दी जा सकती जबकि केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन दोषियों की याचिका किसी भी फोरम में लंबित नहीं है, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। एक दोषी की याचिका लंबित होने से दूसरे दोषियों को राहत नहीं दी जा सकती।

वार्ता
नयी दिल्ली


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