सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड मामलों में दिशानिर्देशों में बदलाव पर सुनवाई को राजी
सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा के मामलों में दिशानिर्देशों में बदलाव की मांग वाली केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया।
![]() सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) |
केंद्र ने 22 जनवरी को याचिका दायर कर दलील दी थी कि मौजूदा दिशा निर्देश केवल आरोपी और दोषी केंद्रित हैं।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दोषियों को मौत की सजा देने संबंधित दिशा निर्देश बनाए थे। पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी शामिल रहे।
2014 में शत्रुघ्न चौहान मामले में दिशा निर्देश बनाए गए थे।
पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए शत्रुघ्न मामले से संबंधित दोषसिद्धी और मौत की सजा के मामले में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
पीठ ने शत्रुघ्न चौहान मामले में नामित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
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