वाड्रा की अग्रिम जमानत निरस्त करने के मामले में सुनवाई 11 को
धनशोधन मामले में राबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत निरस्त करने के मुद्दे पर हाईकोर्ट अब 11 फरवरी को सुनवाई करेगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है।
राबर्ट वाड्रा (File photo) |
उसके लिए उसने उनकी अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की है और इसको लेकर याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की अदालत ने इसकी सुनवाई 11 फरवरी के लिए स्थगित कर दी है।
ईडी ने वाड्रा के अलावा उनके करीबी अरोड़ा की भी अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की है। विशेष अदालत ने दोंनों को 1 अप्रैल, 2019 को अग्रिम जमानत दी थी। ईडी ने दोनों पर आरोप लगाया है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वाड्रा ने कहा है कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और जो भी साक्ष्य है, वह ईडी के पास हैं। उससे छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनका विदेश में कोई संपत्ति नहीं है और न ही उसने किसी से रिश्वत ली है।
ईडी उसपर झूठा आरोप लगा रहा है। ईडी यह मुद्दा उठाकर आमलोगों के बीच भ्रम फैला रहा है। यह मामला 19 लाख पाउंड की लंदन स्थित 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर संपत्ति से है। इसके खरीदने पर वाड्रा के खिलाफ धन शोधन का आरोप लगाया गया है। ईडी ने कहा है कि इस संपत्ति के मालिक कथित रूप से वाड्रा हैं।
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