निर्भया केस: राष्ट्रपति कोविंद ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका की खारिज
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को निर्भया कांड के दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
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सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के पास शुक्रवार को दया याचिका भेजे जाने के शीघ्र बाद ही राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया।
निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने दया याचिका कुछ दिन पहले ही दायर की थी।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘गृह मंत्रालय ने मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है। मंत्रालय ने याचिका को अस्वीकार करने की दिल्ली के उप राज्यपाल की सिफारिश दोहराई है।’’
दिल्ली के उप राज्यपाल ने बृहस्पतिवार को मुकेश सिंह की दया याचिका गृह मंत्रालय को भेजी थी। इसके एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने याचिका अस्वीकार करने की सिफारिश की थी।
दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों. मुकेश सिंह (32), विनय शर्मा (26), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन गुप्ता (25) को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल का आदेश ‘‘डेथ वॉरंट’’ सात जनवरी को जारी किया था। उन्हें 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी होनी है।
हालांकि दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं हो पाएगी क्योंकि मुकेश सिंह ने दया याचिका दायर की है।
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