SC ने रजिस्ट्री से पूछा, क्या अयोध्या मामले का सीधा प्रसारण संभव है

Last Updated 16 Sep 2019 03:20:53 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई के सीधे प्रसारण के मसले पर कोर्ट रजिस्ट्री को नोटिस जारी करके इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने रजिस्ट्री ऑफिस से रिपोर्ट मांगी है कि अगर अभी आदेश दिया जाये तो कितने दिनों में सीधे प्रसारण की शुरुआत की जा सकती है।

संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि वह इस रिपोर्ट के बाद ही लाइव स्ट्रीमिंग पर फैसला लेगी।

गौरतलब है कि अयोध्या विवाद की सुनवाई के सीधे प्रसारण संबंधी याचिका पूर्व संघ विचारक केएन गोविंदाचार्य ने की है।

उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि अगर अयोध्या मामले की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करना संभव नहीं हो तो कम से कम इस सुनवाई की ऑडियो रिकार्डिंग या लिपि तैयार की जानी चाहिए।

वार्ता
नयी दिल्ली


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