कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के 14 बागी विधायक अयोग्य करार

Last Updated 28 Jul 2019 05:06:47 PM IST

कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत से ठीक एक दिन पहले, रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने कांग्रेस और जनता दल-सेकुलर (जद-एस) के 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया।


कर्नाटक में 14 बागी विधायक अयोग्य करार

23 जुलाई को जब पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी सदन में विश्वास मत लेकर आए, तब 14 विधायक सदन में उपस्थित होने में विफल रहे, जिस कारण 6 वोटों से कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। अपनी पार्टियों द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद ये विधायक 23 जुलाई को सदन में उपस्थित नहीं हुए थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने के कारणों में से एक संविधान की 10वीं अनुसूची है।

उन्होंने कहा, "अपनी पार्टियों द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद कांग्रेस के 11 और जद-(एस) के 3 विधायक 23 जुलाई को सदन में विश्वास मत के दौरान उपस्थित नहीं रहे। ऐसा करके उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है।"

पार्टियों द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद विधानसभा में मौजूद नहीं रहने पर 25 जुलाई को कांग्रेस के तीन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

राज्य विधानसभा में नए मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को सोमवार को बहुमत सिद्ध करना है।



येदियुरप्पा ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें मैंने विधानसभा में सोमवार सुबह 10 बजे बहुमत साबित करने का फैसला लिया।"

आईएएनएस
बेंगलुरु


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