विपक्ष के विरोध के बीच तीन तलाक बिल लोकसभा में पेश
केंद्र सरकार ने सत्रहवीं लोकसभा में अपने पहले विधेयक के रूप में शुक्रवार को ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019’ पेश किया।
![]() कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद |
विपक्ष के विरोध के बीच यह विधेयक 74 के मुकाबले 186 मतों के समर्थन से पेश किया गया।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि विधेयक पिछली लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन सोलहवीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण और राज्यसभा में लंबित रहने के कारण यह निष्प्रभावी हो गया और सरकार इसे दोबारा इस सदन में लेकर आई है।
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया।
विपक्ष के सदस्यों की आपत्ति को सिरे से दरकिनार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने संविधान के मूलभूत अधिकारों का हवाला दिया जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी तरह से भेदभाव का निषेध किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और गरिमा के साथ है।
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