आईएनएक्स मीडिया घोटाला : अग्रिम जमानत याचिका के साथ अतिरिक्त दस्तावेज लगाने की इजाजत

Last Updated 07 Feb 2019 04:11:47 AM IST

आईएनएक्स मीडिया मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सीबीआई द्वारा दायर मामले में अग्रिम जमानत के लिए लंबित उनकी याचिका में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जोड़ने की मंजूरी दे दी।


कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (file photo)

पूर्व वित्त मंत्री ने तीन फरवरी को प्रकाशित कुछ समाचार लेखों के पिंट्र अदालत में पेश करने की मंजूरी मांगी थी जिनमें कहा गया है कि विधि मंत्रालय ने केंद्र को बताया है कि मामले में सीबीआई को चिदंबरम के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी जा सकती है।
न्यायमूर्ति सुनील गौर ने आवेदन को मंजूर करते हुए कहा कि अतिरिक्त दस्तावेजों को जमानत याचिका के साथ शामिल किया जाए।

अदालत ने 25 जनवरी को आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। यह मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर किये गए थे। अधिवक्ता अर्शदीप सिंह और प्रमोद दूबे के जरिये दायर याचिका में चिदंबरम ने कहा कि इन तथ्यों को अदालत के समक्ष लाना अनिवार्य है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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