शोपियां गोलीबारी: मेजर के पिता की शीर्ष अदालत से प्राथमिकी रद्द करने की मांग
जम्मू कश्मीर के शोपियां में गोलीबारी की घटना में पुलिस द्वारा सेना के मेजर आदित्य कुमार पर दर्ज की गयी प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करते हुए उनके पिता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
शीर्ष अदालत से प्राथमिकी रद्द की मांग (फाइल फोटो) |
जम्मू कश्मीर के शोपियां में गोलीबारी की घटना में लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने कहा है कि 10 गढवाल राइफल्स में मेजर आदित्य कुमार उनके बेटे को प्राथमिकी में ‘गलत और मनमाने ढंग से’ नामजद किया गया है क्योंकि यह घटना अफस्पा वाले एक क्षेत्र में सैन्य ड्यूटी पर जा रहे सैन्य काफिले से जुडी है. इस सैन्य काफिले को घेर कर भीड ने उस पर पथराव किया जिससे कई सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गये. प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करते हुए उनके पिता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है.
लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह की अर्जी कहती है कि उनके बेटे का इरादा केवल सैन्य कर्मियों और संपत्ति को बचाना था तथा आतंकी गतिविधि पर उतरी हिंसक भीड से बचने के वास्ते ही गोलियां चलायी गयी थी. अर्जी के अनुसर भीड से चले जाने, और सेना के काम में बाधा नहीं डालने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का अनुरोध किया गया लेकिन जब स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गयी तब चेतावनी जारी की गयी. ऐसे में जब हिंसक भीड ने एक जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी को पकड लिया और उसे पीट पीट कर मार डालने पर उतर आयी तो भीड को तितर-बितर करने के लिए चेतावनी में गोलियां चलायी गयीं.
सिंह ने जम्मू कश्मीर की स्थित से शीर्ष अदालत को अवगत करने के लिए पिछले साल भीड द्वारा डीएसपी मोहम्मद अयुब पंडित की पिटाई का भी हवाला दिया. उन्होंने यह बताना चाहा कि सेना के अधिकारी कश्मीर में हिंसक भीड को नियंत्रित करने के लिए किस स्थिति में काम कर रहे हैं.
अर्जी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जमीनी स्तर पर प्रतिकूल स्थिति के मद्देनजर सीधे इस अदालत में यह रिट याचिका दायर कर प्राथमिकी रद्द कराने की मांग करनी पडी. राज्य में नेता और प्रशासनिक अधिकारी प्राथमिकी को जिस तरह पेश कर रहे हैं वह राज्य की बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति को परिलक्षित करता है. ऐसे में याचिकाकर्ता के पास अपने बेटे के मौलिक अधिकारों की रक्षा के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत में आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता.
मेजर कुमार समेत सेना की 10 गढवाल यूनिट के कर्मियों पर रणबीर दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 307 हत्या के प्रयास के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दरअसल शोपिया के गनोवपोरा गांव में जब सैन्य कर्मियों ने पथराव कर रही भीड पर गोलियां चलायी थीं तब दो नागरिक मारे गये थे. उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच का आदेश दिया था.
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