मुंबई सीरियल ब्लास्ट में सलेम, करीमुल्ला खान को उम्रकैद, ताहिर, फिरोज को फांसी
मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष टाडा अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी की सजा और अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनायी.
![]() 1993 बम विस्फोट मामले में फैसला आज (फाइल फोटो) |
इसके अलावा अदालत ने कुख्यात गिरोहबाज अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनायी और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दोनों मामलों की सजा एक साथ चलेगी.
अबू सलेम के मामले में सरकारी वकील ने फांसी की सजा की मांग की मांग थी लेकिन उसे प्रत्यार्पित कर लाया गया था जिसके कारण फांसी की सजा नहीं सुनायी गयी.
इस मामले में रियाज सिद्दीकी को 10 वर्ष की सजा सुनायी गयी है. इस मामले के एक आरोपी मुस्ताफा दोसा की मौत हो चुकी है.
ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को अदालत ने षडयंत्र में शामिल होने का दोषी पाया और मृत्युदंड की सजा सुनायी.
दोषियों में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मोहम्मद दौसा, मुस्तफा दौसा , करीमुल्ला शेख और अब्दुल रशीद खान शामिल हैं.टाडा अदालत ने इन सभी को इस वर्ष 16 जून को दोषी ठहराया था.
मुस्तफा दौसा का दोषी करार दिए जाने के बाद 28 जून को उसकी मौत हो गई थी. विशेष टाडा अदालत ने धमाकों के 24 साल बाद जून में इस मामले में मास्टरमाइंड मुस्तफा दोसा और सलेम समेत छह लोगों को दोषी ठहराया था. देश की वित्तीय राजधानी में हुए धमाकों में 257 लोग मारे गए थे.
बहरहाल, अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी अब्दुल कयूम को छोड़ दिया. यह मुकदमे का दूसरा चरण था. सभी सातों आरोपी कई आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनमें आपराधिक षडयंत्र, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और हत्या के आरोप शामिल हैं.
अदालत ने पहले कहा था कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि सलेम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था और उसने अभिनेता संजय दत्त को तीन एके-56 राइफल, गोला बारूद और हथगोले दिए थे. संजय दत्त को बाद में शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था.
अदालत ने पहले कहा था कि दाउद के भाई अनीस इब्राहिम और दोसा का करीबी रहा सलेम दिघी से मुंबई खुद हथियार और गोला बारद लेकर आया था.
अदालत ने कहा था, यह इस साजिश की महत्वपूर्ण बात थी ताकि भारत के निर्दोष नागरिकों को आतंकित करने और उन्हें यातनाएं देने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकें.
अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दिकी, ताहिर मच्रेट और अब्दुल कयूम के मुकदमे मुख्य मामले से अलग चलाए गए.
दोसा की इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 28 जून को मुंबई के जे जे अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. अदालत ने कहा था कि ताहिर मच्रेट मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था.
अदालत ने कहा था कि वह (भगोड़े साजिशकर्ता) टाइगर मेमन के साथ दुबई में साजिश रचने वाली कई बैठकों में शामिल हुआ था. ताहिर ने कई सह-आरोपियों के आने-जाने का प्रबंध किया, ठहरने और यात्रा के खर्च की व्यवस्था की तथा उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिलवाया.
अदालत ने 16 जून को दिए अपने फैसले में कहा था, साजिश में ताहिर की भूमिका अहम थी. वह साजिश रचने वाले लोगों में से एक था. अदालत ने फिरोज की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह फिरोज खान नहीं बल्कि हमजा था.
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस बात को साबित किया कि वह दोसा गिरोह का अहम और विस्त सदस्य था और उसने रायगढ़ जिले में दोसा बंधुओं द्वारा हथियारों को पहुंचाने में मदद की.
अदालत ने कहा था कि अभियोजन ने यह साबित कर दिया है कि वह मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था.
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- 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई मैं सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 257 लोग मारे गएथे और 713 लोग घायल हुए थे. पहला धमाका बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज की 28-मंज़िला इमारत की बेसमेंट मेंहुआ था. उस समय शेयर बाजार में करीब 2000 लोग मौजूद थे.
- उसके बाद मुंबई के अलग-अलग इलाके में एक के बाद एक करके 12 धमाके हुए.
- पुलिस और सीबीआई के मुताबिक ये षडयंत्र अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा और उनके साथियों ने मिलकर रचा था.
2006 में टाडा अदालत ने इस केस को दो हिस्सों में बांटा था- पार्ट ए और पार्ट बी : कोर्ट को इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि इन सात अभियुक्तों को 2002 के बाद विदेश से प्रत्यर्पित किया गया था जबकि केस की सुनवाई 1995 से चल रही थी. इसीलिये इन सात अभियुक्तों का फैसला तब नहीं हो पाया था. कोर्ट का मानना था कि इन सातों की सुनवाई भी अगर साथ में होगी तो फैसला आने में और देर होगी इसलिए इन सातों की सुनवाई अलग से शुरू की गई.
अभियुक्तों पर आरोप:
इन सातों अभियुक्तों में से सबसे गंभीर आरोप मुस्तफ़ा दोसा पर हैं. दोसा पर आरोप है कि उन्होंने बमधमाकों में लगने वाले एक्सप्लोसिव और गोला बारूद मुंबई में समुद्र के किनारे उतारे थे. पुलिस के मुताबिक़ धमाके के लिए तीन हज़ार किलो से भी ज़्यादा आरडीएक्स उतारा गया था जबकि सिर्फ़ दस फ़ीसदी ही इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा दोसा पर कई अभियुक्तों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने के भी आरोप हैं.
- दोसा को 2003 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. हालांकि कोर्ट में दोसा ने बयान दिया था कि वो ख़ुद ही वापस आया है ताकि ख़ुद पर लगे आरोपों को ग़लत साबित कर सके.
- अबू सलेम पर हथियारों और धमाके के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के आरोप हैं. इसके अलावा संजय दत्त को हथियार देने का आरोप भी सलेम पर ही है.
- अब्दुल क़य्यूम पर भी संजय दत्त को हथियार पहुंचाने का आरोप है.
- मोहम्मद ताहेर मर्चेंट पर धमाकों में शामिल कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का आरोप था.
- रियाज़ सिद्दीकी पर आरोप है कि वो आरडीएक्स से भरी मारुति वैन चला कर गुजरात के भरुच इलाके में ले गए और वो गाड़ी अबू सलेम के हवाले कर दी.
- फ़िरोज़ खान इस केस के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद दोसा के क़रीबी हैं और उनपर हथियारों और धमाके का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के आरोप हैं. करीमुल्लाह शाह पर भी यही आरोप हैं.
- 1993 धमाके के मुक़दमे का सबसे पहला फैसला 2006 मे आया था.
- 189 में से 123 पर मुक़दमा चला था. 123 अभियुक्तों में से 100 को सजा सुनाई गई थी और 23 को बाइज्जत बरी कर दिया गया था.
- 12 को निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी. इस मामले में 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी जिनमें से दो की मौत हो चुकी है. इनके अलावा 68 लोगों को उम्र कैद से कम की सज़ा सुनाई गई थी.
- जिन अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई थी उनमें फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी थे.
- इसी फ़ैसले में याकूब मेमन को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी. याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को महाराष्ट्र के यरवडा जेल में फांसी दी गई थी. याक़ूब 1993 धमाकों में वांटेड टाइगर मेमन के भाई थे.
- इस मामले में आज भी 27 अभियुक्त फरार हैं
12 मार्च 1993 के मुंबई धमाके
पहला धमाका-दोपहर 1.30 बजे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज
दूसरा धमाका-दोपहर 2.15 बजे, नरसी नाथ स्ट्रीट
तीसरा धमाका-दोपहर 2.30 बजे, शिव सेना भवन
चौथा धमाका-दोपहर 2.33 बजे,एयर इंडिया बिल्डिंग
पाँचवा धमाका-दोपहर 2.45 बजे,सेंचुरी बाज़ार
छठा धमाका-दोपहर 2.45 बजे,माहिम
सातवाँ धमाका-दोपहर 3.05 बजे,झावेरी बाज़ार
आठवाँ धमाका-दोपहर 3.10 बजे,सी रॉक होटल
नौवाँ धमाका-दोपहर 3.13 बजे,प्लाजा सिनेमा
दसवाँ धमाका-दोपहर 3.20 बजे,जुहू सेंटूर होटल
ग्यारवाँ धमाका-दोपहर 3.30 बजे,सहार हवाई अड्डा
बारहवाँ धमाका-दोपहर 3.40 बजे,एयरपोर्ट सेंटूर होटल
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