सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की पुनर्विचार याचिका खारिज की

Last Updated 29 Aug 2017 09:08:40 PM IST

नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल जेल की सजा काट रहे अपराधी विकास यादव को उच्चतम न्यायालय से आज फिर कोई राहत नहीं मिली. न्यायालय ने सजा पर पुनर्विचार से संबंधित उसकी याचिका खारिज कर दी.


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की खंडपीठ ने बाहुबली नेता डी पी यादव के पुत्र विकास यादव की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी.

न्यायालय ने कहा, हमने पुनर्विचार याचिका और इससे संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, लेकिन हमें संबंधित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता. इसलिए पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है.

शीर्ष अदालत ने विकास और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को 25 साल, जबकि तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल जेल की सजा सुनायी थी.

 

वार्ता


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