रिहा नहीं होंगे राजीव गांधी की हत्या के दोषी
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को आज सूचित किया कि उसका राजीव गांधी हत्याकांड के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रॉबर्ट पायस और जय कुमार को रिहा कराने का कोई इरादा नहीं है.
राजीव गांधी की हत्या के दोषी रिहा नहीं होंगे (फाइल फोटो) |
दोनों दोषियों की ओर से निश्चित समय से पहले रिहा किए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह न्यायालय के 2012 के फैसले में कोई हस्तक्षेप अथवा दोषियों को माफ नहीं करेगी.
दोषियों ने सबसे पहले 2012 में याचिका दायर करके सरकार से उन्हें रिहा कराने की गुहार लगायी थी और कहा था कि वे पहले ही 20 वर्ष की कैद काट चुके हैं. उन्होंने आजीवन कारावास की सजा पाये कई लोगों को 14 वर्ष की कैद के बाद रिहा किए जाने का उदाहरण भी दिया.
रॉबर्ट ने मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी को पत्र लिखकर कहा था कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता है तो दया के आधार पर मृत्युदंड दे दिया जाए. उसने कहा था कि रिहाई की उम्मीद के बिना उसने जो लंबा समय जेल में गुजारा, वह अवसादपूर्ण था.
केंद्र सरकार ने भी दोषियों को किसी भी स्थिति में रिहा करने से इन्कार कर दिया है. उसने न्यायालय से राबर्ट की ओर से दायर दया मृत्यु की याचिका खारिज करने को भी कहा.
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