फॉर्मूला-वन ग्रांप्री कार रेस आयोजन को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा में फॉर्मूला-वन रेस के आयोजन को हरी झंडी दी.
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उच्चतम न्यायालय ने आयोजकों को टिकटों की बिक्री से 25 प्रतिशत राशि अलग खाते में जमा करने का आदेश दिया.
इससे पहले फॉर्मूला-वन ग्रांप्री कार रेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था.
मनोरंजन कर पर छूट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस दिया था. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस शुक्रवार यानि 21 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा था.
वकील अनुराग शर्मा की जनहित याचिका (पीआईएल) पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था.
याचिका में कहा गया है कि फॉर्मूला-वन एक एडवेंचरस यानी साहसिक खेल हैं इसलिए मनोरंजन कर पर छूट नहीं देना चाहिए.
मालूम हो कि फॉर्मूला-वन ग्रांप्री कार रेस भारत की सड़कों पर पहली बार होने जा रही है. 5.14 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में इंडियन ग्रांप्री रेस आयोजित होगी.
इस रेस में 12 टीमें आपस में भिड़ेंगी और कारें 300 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से एक-दूसरे से आगे होने की जद्दोजहद करेंगी. एक-एक करके सभी टीमें दिल्ली आ रही हैं.
इंटरनेशल ऑटोमोबाइल फेडरेशन (एफआईए) की देखरेख में यह 18वां फार्मूला वन ग्रांप्री होगा.
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