भारतीय मूल के व्यक्ति पर सिंगापुर के राष्ट्रपति को फांसी देने की मांग का आरोप लगा

Last Updated 05 May 2023 05:40:30 PM IST

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर राष्ट्रपति हलीमा याकूब को फांसी देने की मांग करते हुए ऑनलाइन पोस्ट करने का आरोप लगा है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई।


सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब

द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक, 32 वर्षीय विकरेमन हार्वे चेट्टियार, जो पहले शरारत और उत्पीड़न के आरोप में जमानत पर बाहर था। उसे शुक्रवार को तीसरा आरोप सौंपा गया है। 30 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाला चेट्टियार 10,000 सिंगापुर डॉलर पर जमानत पर बाहर था, तब उसने कथित तौर पर राष्ट्रपति के बारे में पोस्ट किया था।

उप लोक अभियोजक शॉन लिम ने राष्ट्रपति हलीमा से जुड़े ताजा आरोप के कारण विकरेमन की जमानत रद्द करने के लिए आवेदन किया था क्योंकि यह उनकी जमानत की शर्तों का उल्लंघन हो सकता है।

लिम ने जिला न्यायाधीश जेनेट वांग को बताया कि हिरासत के दौरान चेट्टियार के व्यवहार में बदलाव दिखा था और उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (आईएमएच) में भेजने के लिए कहा गया था।

चेट्टियार पर साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट की इमारत में 308 सिंगापुर डॉलर मूल्य की टेबल पलटने का भी आरोप है। चेट्टियार के पलटने से टेबल टूट गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में चेट्टियार ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर एक पुलिस जांच अधिकारी को यह कहते हुए धमकी दी कि उसे उम्मीद है कि आतंकवादी एक पुलिस मंडल मुख्यालय पर हमला करेंगे।

द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक, वांग ने चेट्टियार को मेडिकल परीक्षण के लिए आईएमएच में रिमांड पर लेने का आदेश दिया और उनके मामले को 19 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

जबकि उनकी जमानत से संबंधित मामलों को बाद में निपटाया जाएगा। यदि चेट्टियार को राष्ट्रपति से जुड़े उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे एक साल तक की जेल और 5 हजार सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शरारत करने पर अपराधी को एक साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

आईएएनएस
सिंगापुर


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