लश्कर, जमात के बैंक खाते सील करेगा पाकिस्तान

Last Updated 13 Feb 2018 10:38:04 AM IST

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एक ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर किये है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और तालिबान जैसे संगठनों पर लगाम लगाना है.


हाफिज सईद (फाइल फोटो)

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार अध्यादेश आतंकवाद निरोधक अधिनियन (एटीए) की एक धारा में संशोधन करता है और अधिकारियों को यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने, उनके कार्यालयों और बैंक खातों को सील किये जाने का अधिकार प्रदान करता है.

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (एनएसीटीए) ने इस नये कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ-साथ एनएसीटीए की आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (सीएफटी) इकाई इस मामले पर एक साथ मिलकर काम कर रही है.

राष्ट्रपति भवन में एक अधिकारी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून है लेकिन उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय अधिसूचित प्राधिकरण है.

अधिकारी ने कहा, "संबंधित मंत्रालय इसे अधिसूचित करेगा और इस पर प्रतिक्रिया देगा."

यूएनएससी की प्रतिबंधित सूची में अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, जमात-उद-दावा, फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशर्न एफआईएफी, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य शामिल हैं.

पिछले दिसम्बर में सरकार ने हाफिज सईद से संबंधित दो संगठनों जमात-उद-दावा और एफआईएफ पर नियंत्रण करने की योजना बनाई थी और ऐसा माना गया था कि इस संबंध में एक कार्य योजना सौंपी गई है.

2005 में यूएनएससी प्रस्ताव 1267 के तहत लश्कर-ए-तैयबा को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था.

भाषा


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