राखी को 25 अगस्त को अदालत में पेश होने के निर्देश

Last Updated 20 Aug 2017 03:46:30 PM IST

पंजाब में लुधियाना जिला एवं सत्र अदालत ने बाल्मिकी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में बालिवुड अभिनेत्री राखी सावंत की सशर्त जमानत अवधि बढ़ाते हुये उन्हें 25 अगस्त या इससे पहले निचली अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं.


बालिवुड अभिनेत्री राखी सावंत (फाइल फोटो)

सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह ने अभिनेत्री की याचिका पर शनिवार को सुनवाई के दौरान सर्शत जमानत अवधि बढ़ाते हुये उन्हें 25 अगस्त को निचली अदालत में पेश होने के निर्देश दिये. राखी सावंत ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में याचिका दाखिल करके अदालत में पेश होने का समय बढ़ाने की गुहार लगाई थी.
 
इससे पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता की अदालत ने सात अगस्त को राखी सावंत के अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके पुलिस को उन्हें पांच सितम्बर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के निर्देश दिये थे. राखी को इसी अदालत ने गत पांच अगस्त को उसके अदालत में पेश नहीं होने में असमर्थता जताते हुये दायर एक याचिका पर सशर्त जमानत देते हुये सात अगस्त को पेश होने के निर्देश दिये थे लेकिन वह फिर पेश नहीं हुईं.  


       
उल्लेखनीय है कि एक टीवी शो में महर्षि बाल्मिकी के प्रति कथित तौर पर असम्मानजनक टिप्पणी करने को लेकर स्थानीय वकील नरिंदर अदिया ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दायर किया था.

भाषा


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