मुद्दा : नशा तस्करों पर सख्ती

Last Updated 26 Feb 2024 01:22:54 PM IST

मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों को किसी प्रकार की माफी बेमानी है। उनके कारनामे परिवार, समाज और देश को एक साथ तबाह करते हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कठोरता बरतने का निर्देश दिया है।


मुद्दा : नशा तस्करों पर सख्ती

हाल में कोर्ट ने भारी मात्रा में पकड़े गए मादक पदार्थों के आरोपियों की जल्द जमानत पर रोक लगा दी और कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी तस्करों की जमानत में किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 232.5 किलोग्राम गांजे की जब्ती से संबंधित मामले के एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी। अच्छी बात है कि अदालतों की सक्रियता ऐसे मामलों में दिखती है। गांजा, भांग, चरस, अफीम, डोडा, चूरा, हेरोइन समेत कई नशीले पदार्थों, जिनके नाम से आम लोग वाकिफ तक नहीं, के गोरखधंधे से जुड़े काम संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। बीते हफ्ते महाराष्ट्र की कवर्धा पुलिस ने 15 करोड़ का गांजा जब्त किया। दो अंतरराज्यीय तस्करों को 10 क्विंटल 50 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गांजा ओडिशा से उत्तर प्रदेश के आगरा ले जाया जा रहा था।

मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है जो छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। गांजे की इतनी खेप दाल के भूसे की बोरियों में छुपाकर ले जाई जा रही थी। नागपट्टिनम जिला पुलिस की विशेष टीम ने 18 फरवरी को तीन लोगों को गिरफ्तार किया और समुद्री मार्ग से अवैध रूप से श्रीलंका ले जाया जा रहा 364 किलोग्राम गांजा जब्त किया। नये साल के पहले हफ्ते में असम के करीमगंज जिले से 100 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

असम पुलिस के विशेष कार्यबल के मुताबिक बाजार मूल्य के हिसाब से यह पूर्वी भारत में मादक पदार्थों की संभवत:  सबसे बड़ी जब्ती है जो 100 करोड़ रु पये की है। हाल में नेवी और एनसीबी ने केरल में एक ईरानी जहाज से 200 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी। इसकी कीमत 1,200 करोड़ तक आंकी गई। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने 350 करोड़ की हेरोइन जब्त की।

समुद्री रास्तों से यह धंधा जोरों पर है। मादक पदार्थों की तस्करी से पूरी दुनिया परेशान है। भारत भी इससे अछूता नहीं है लेकिन अच्छी बात है कि इंडियन नेवी, एनसीबी, डीआरआई समेत कई एजेंसियां साथ मिलकर ड्रग्स के खिलाफ सख्त मुहिम चलाती रहती हैं। बीते महीनों में हजारों करोड़ की ड्रग्स बंदरगाहों पर पकड़ी जा चुकी हैं। ज्यादातर मामले गुजरात और मुंबई में देखने को मिले। सनद रहे कि भारत में सबसे अधिक ड्रग्स की खेप अफगानिस्तान से आती है।

अफगानिस्तान में काफी समय से अफीम की खेती और नशीली दवाओं का व्यापार होता रहा है। तालिबानी सत्ता आने के बाद इसमें काफी तेजी आई है। पाकिस्तान की भी इसमें अहम भूमिका है। पंजाब, श्रीनगर और राजस्थान में सीमा के पास कई बार ड्रग्स और अफीम की खेप पकड़ी जाती है। कई बार तो इसके लिए तस्कर सुरंग तक खोद डालते हैं। ड्रोन की मदद से भी इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रग्स की तस्करी के लिए समुद्री रूट सेफ माना जाता है। बड़ी नावों पर फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बड़े पार्सलों में छिपाकर ड्रग्स लाने का प्रयास किया जाता है।  

हालांकि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर कड़े कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन प्रशासनिक लचरता या दफ्तरों की लंबी औपचारिकताओं के कारण ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा जब्तशुदा ड्रग्स की मात्रा पर आधारित होती है। सजा तय करने के लिए ड्रग्स की मात्रा को तीन भागों-स्मॉल, मीडियम और कमर्शियल-में बांटा जाता है। कोकेन के लिए स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम तय की गई है। गांजा के लिए यह मानक अलग है। एक किलो से कम गांजा को स्मॉल क्वांटिटी और 20 किलो से अधिक गांजा को कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। भांग के पौधे की खेती करना कमर्शियल क्वांटिटी में आता है।

स्मॉल क्वांटिटी गांजा के साथ पकड़े जाने पर एक साल तक के कठोर कारावास और 10,000 जुर्माना भी किया जा सकता है। मीडियम क्वांटिटी गांजा यानी स्मॉल क्वांटिटी से अधिक और कमर्शियल क्वांटिटी से कम गांजे के साथ पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1,00000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़े जाने पर 20 साल के कठोर कारावास की सजा हो सकती है, और 2,00000 या उससे अधिक का जुर्माना भी लग सकता है। तस्करी के विभिन्न तौर-तरीके होते हैं, जिनसे कई बार सुरक्षा दस्ते भी मात खा जाते हैं। करोड़ों-अरबों का यह कार्यव्यापार बहुत बड़ा गिरोह काम करता है, या कहिए कि काले धंधे का चलन पुराना है और अंडरल्र्ड से जुड़ा है। इस धंधे की दुनिया जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा इसका जाल है। ऐसे में कानून अगर सख्ती न बरते तो मुश्किल होगा।

सुशील देव


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