आरबीआई : क्रेडिट सूचना कंपनियां आंतरिक लोकपाल नियुक्त करें

Last Updated 06 Oct 2022 07:51:46 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है।


आरबीआई ने 5 अगस्त, 2022 को अपने विकासात्मक और नियामक नीतियों के वक्तव्य में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की दक्षता को मजबूत करने और सुधारने के लिए आंतरिक लोकपाल ढांचे के तहत क्रेडिट सूचना कंपनियों को लाने का आह्वान किया था।

केंद्रीय बैंक के अनुसार, आंतरिक लोकपाल या तो सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी होगा, जो किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक निकाय, क्रेडिट सूचना कंपनियों, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) या बैंक में उप महाप्रबंधक या समकक्ष के पद से नीचे का नहीं होगा। उसे बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्त, वित्तीय क्षेत्र के विनियमन या पर्यवेक्षण, क्रेडिट जानकारी या उपभोक्ता संरक्षण में कम से कम सात वर्षो के आवश्यक कौशल और अनुभव रहना चाहिए।

नियुक्ति कम से कम तीन साल की निश्चित अवधि के लिए होगी, लेकिन पांच साल से अधिक नहीं होगी।

आंतरिक लोकपाल को आरबीआई की स्पष्ट स्वीकृति के बिना अनुबंधित अवधि के पूरा होने से पहले हटाया नहीं जा सकता।

यदि रिक्ति नियंत्रण से परे कारणों से उत्पन्न होती है, तो क्रेडिट सूचना कंपनी रिक्ति होने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक नया आंतरिक लोकपाल नियुक्त करेगी।

आरबीआई ने यह भी कहा कि क्रेडिट सूचना कंपनियों के आंतरिक ऑडिट के आकलन को आंतरिक लोकपाल द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर दायरे से बाहर किया जा सकेगा।

आंतरिक लोकपाल प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रशासनिक रूप से और बोर्ड को कार्यात्मक रूप से रिपोर्ट करेगा।

आईएएनएस
मुंबई


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